Supreme Court on Firecrackers Ban: Supreme Court ने विशेष रूप से Diwali पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के लिए कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्व आदेश को लागू किया जाए.
Firecrackers Ban : Diwali पर पटाखे जलाने का चलन है। लेकिन कुछ सालों से बढ़ते प्रदूषण की वजह से कई राज्यों में इस पर रोक भी लगाई गई है। अब Diwali से पहले पटाखों के जलाने पर Supreme Court ने बड़ा आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए । Supreme Court ने साफ कर दिया कि पटाखे को लेकर जारी दिशा निर्देश सभी राज्यों में लागू किए जाएंगे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वह वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाई।
Supreme Court ने की बड़ी टिप्पणी
पटाखे पर बैन के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट की नहीं है. लोगों को इसके लिए संजीदा होने की जरुरत है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि आजकल बच्चों से ज्यादा बड़े पटाखें चलाते हैं. इसलिए लोगों को पर्यावरण के बारे में सोचने की जरुरत है.
हम आदेश जारी नहीं कर रहे
Supreme Court ने अपने आदेश में साफ कहा है कि Diwali पर पटाखें जलाने पर प्रतिबंध लागने को हम कोई निर्धारित आदेश नहीं जारी कर रहे हैं. हमारे पिछले आदेश का सभी राज्य सरकार अनुपालन करें
Diwali पर जला पाएंगे पटाखे?
अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिवाली पर आप पटाखे जला पाएंगे? बता दें कि Supreme Court के आदेश के बाद ये साफ हो गया है कि Diwali पर पटाखे जलाने के नियम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगा. प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ही राज्य सरकार को पटाखों के बैन पर फैसला लेना है. यानी जिस राज्य में पटाखे पूरी तरह बैन है, वहां पटाखे नहीं जलाए जा सकते हैं. वहीं अगर कहीं पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है तो वहीं सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जला