Prabhunath Singh News : Bihar के पूर्व सांसद और बाहुबली RJD नेता Prabhunath Singh को Supreme Court ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। खास बात ये है कि इस मामले में उन्हें निचली अदालत ने बरी कर दिया था और Patna High Court ने भी उस फैसले को बरकरार रखा था।
Supreme Court ने Bihar से चार बार सांसद रह चुके राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता Prabhunath Singh को 1995 में हुए Double Murder मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। Supreme Court ने Prabhunath Singh और Bihar Government को दस लाख रुपये का मुआवजा पीड़ितों को देने का आदेश दिया।
Supreme Court ने 18 अगस्त को प्रभुनाथ सिंह को दोहरे हत्याकांड केस में दोषी करार दिया था। Supreme Court ने एक सितंबर को सजा पर बहस के लिए Prabhunath Singh को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया था। आज Supreme Court ने इस आदेश में संशोधन करते हुए Prabhunath Singh को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की अनुमति दे दी ।
Prabhunath Singh हत्या के एक अन्य मामले में हजारीबाग की जेल में पहले से उम्रकैद की सजा में बंद है। Prabhunath Singh पर 1995 में मशरख के एक मतदान केंद्र पर दो लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप था कि दोनों लोगों ने Prabhunath Singh समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था। इसलिए दोनों की हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक राजेंद्र राय के भाई हरेंद्र राय ने गवाहों को धमकाने की शिकायत की थी। इसके बाद मामला छपरा की कोर्ट से पटना ट्रांसफर कर दिया गया था। पटना के ट्रायल कोर्ट ने Prabhunath Singh को बरी कर दिया था। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने भी 2012 में Prabhunath Singh को बरी कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश को हरेंद्र राय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।