Death Sentence : RSS Activist Ranjith Sreenivasan की 19 दिसंबर 2021 को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने 15 आरोपियों को 20 जनवरी को दोषी ठहराया था. कोर्ट ने मंगलवार (30 जनवरी) को सजा का ऐलान किया.
Death Sentence : RSS Activist Ranjith Sreenivasan की हत्या के मामले में अलाप्पुझा की एक अदालत ने इसे दुर्लभतम मामला मानते हुए मंगलवार को 15 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई। अपराधी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के सदस्य हैं। 2021 में हुई हत्या उन कारणों में से एक थी जिसके कारण देश में पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय प्रथम, मावेलिककारा की न्यायाधीश वीजी श्रीदेवी ने सजा सुनाई।
मावेलिककारा की अतिरिक्त सत्र अदालत ने पिछले सप्ताह इस मामले में सभी 15 आरोपियों को दोषी पाया था। पुलिस ने 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था. 10वें आरोपी नवास को चिकित्सीय कारणों से मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम में भर्ती कराया गया है। जांच के अनुसार, पहले आठ आरोपी सीधे तौर पर हत्या में शामिल थे। अदालत ने मौत की सजा के अलावा उम्रकैद की सजा भी सुनाई।
इस मामले में नईसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नसीर, जाकिर हुसैन, पूवाथिल शाजी, शेरनाज अशरफ दोषी हैं। नवास को छोड़कर बाकी सभी को फैसले के तुरंत बाद जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
Court ने सुनाई मौत की सजा
आलप्पुझा जिले की मावेलिक्करा के अतिरिक्त जिला सेशन कोर्ट- I ने सबूतों के आधार पर सभी 15 आरोपियों को रंजीत श्रीनिवासन की हत्या का दोषी माना था। ये सभी 15 आरोपी प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन PFI के सदस्य हैं। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा का अनुरोध करते हुए कहा था कि पीएफआई के ये सदस्य पूरी तरह से ट्रेन्ड हत्या करने वाले गिरोह से जुड़े थे और जिस क्रूर तथा वीभत्स तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और पत्नी के सामने मारा गया वह इसे ‘‘दुर्लभ से दुर्लभतम’’ की श्रेणी के अपराध के दायरे में लाता है। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने नईसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ को दोषी पाया था। इन सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है।
Family के सामने की हत्या
RSS leader Ranjith Sreenivasan की हत्या मामले में PFI और SDPI से जुड़े सदस्यों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। सभी दोषी प्रतिबंधित संगठन PFI और इसकी राजनीतिक शाखा SDPI के सदस्य हैं। बता दें कि RSS Activist रंजीत श्रीनिवास पेशे से एक वकील थे। रंजीत की 19 दिसंबर 2021 को अलाप्पुझा के वेल्लाकिनार स्थित उनके घर ही में उनकी मां, पत्नी और छोटी बेटी के सामने हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि रंजीत की हत्या से पहले राज्य सचिव केएस शान की हुई हत्या का बदला लेने के लिए एसडीपीआई के लोगों ने इसे अंजाम दिया है। रंजीत की हत्या एसडीपीआई के लोगों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई थी।