Toshakhana Case : Islamabad की एक निचली अदालत ने 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष Imran khan को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी.
Pakistan के पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली है. Islamabad High Court ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए इमरान को मिली सजा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. तोशाखाना करप्शन केस में Imran Khan को पहले इस्लामाबाद की एक अदालत ने 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ही वह जेल में बंद थे.
Toshakhana करप्शन केस में Imran Khan ने Islamabad High Court के सामने सजा के खिलाफ अपील की थी. अदालत ने सोमवार को अपना फैसला रिजर्व किया था, जबकि अब मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत की दो जजों की बेंच ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को तुरंत जेल से रिहा करने का निर्देश दिया.
Islamabad High Court ने अभी सिर्फ रिहाई का आदेश दिया है, जल्द ही विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा जिसमें यह पता लगेगा कि क्या Imran Khan पब्लिक रैली कर सकते हैं और क्या वह आगे जाकर चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं.
Imran Khan पर क्या लगे थे आरोप?
Imran Khan पर आरोप था कि PM रहते हुए उन्हें जो गिफ्ट मिले थे उसकी जानकारी उन्होंने तोशाखाना विभाग को नहीं दी थी. इतना ही नहीं उन्होंने कई तोहफों की बोली लगा दी और पैसा अपने पास रखा.
Pakistan में नियम है कि PM पद पर रहते हुए अगर आपको कोई तोहफा मिलता है, तो उसे तोशाखाना विभाग में जमा कराना होता है क्योंकि वह सरकार की संपत्ति होती है. साल 2022 में जब पाकिस्तान में सरकार बदली तब Imran Khan के खिलाफ इस मामले का खुलासा हुआ और केस चलाया गया.Imran Khan और उनकी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि Pakistan की शहबाज शरीफ सरकार ने जानबूझकर उन्हें झूठे मामलों में फंसाया है. बता दें कि अभी Pakistan में कार्यवाहक सरकार चल रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने संसद को भंग कर दिया था. ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में ही पाकिस्तान में आम चुनाव का भी ऐलान हो सकता है.