RBI ने सबसे ज्यादा जुर्माना प्राइवेट सेक्टर के इंडियन बैंक पर लगाया है। Penalty की राशि 1.62 करोड़ रुपये है। वहीं SBI पर 1.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
RBI Imposes Monetary Penalty: RBI ने पब्लिक सेक्टर के तीन बड़े बैंकों पर मॉनिटरी पेनल्टी लगाने का फैसला किया है। जिन बैंकों में जुर्माना लगाया गया है, उनमें SBI, Indian Bank और Punjab and Sindh Bank शामिल हैं। RBI ने ये पेनल्टी चालू खाता खोलने में केवाईसी (KYC) नियमों और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में उल्लंघन पाए जाने के बाद लगाई है।
SBI पर लगा 1.30 करोड़ रुपये का जुर्माना
RBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 1.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि RBI ने ये जुर्माना लोन और एडवांस को लेकर सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं किए जाने के चलते लगाया है। दरअसल, आरबीआई ने 31 मार्च, 2021 को बैंक की फाइनेंशियल स्थिति को लेकर जांच की थी। रिस्क एसेसमेंट रिपोर्ट में कुछ कमियां पाई गई थीं, जिसके बाद बैंक को नोटिस जारी किया गया था।
Indian Bank पर लगाया 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना
RBI की ओर से बताया गया है कि एसबीआई के अलावा इंडियन बैंक (Indian Bank) पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इंडियन बैंक पर ये पेनल्टी KYC डायरेक्शन का पालन नहीं करने और डिपॉजिट्स पर RBI के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। इसके अलावा NBFC में धोखाधड़ी की निगरानी पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने की वजह से फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
Punjab and Sindh Bank पर भी लगा 1 करोड़ का जुर्माना
इसके अलावा RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर ये जुर्माना डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के लेकर बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया गया है।
RBI को सभी बैंकों द्वारा की गई खामियों का पता जांच के दौरान चला। जिसके बाद इन बैंकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। प्रतिक्रिया से असन्तुष्ट होने के बाद सेंट्रल बैंक ने मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई बैंकों के खामियों को देखते हुए की गई है। बैंकों और ग्राहकों के बीच हो रहे लेनदेन पर इसका कोई असर नहीं होगा।