National Herald Case: ED ने बताया कि Congress से जुड़े AJL and Young Indian की 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. इसमें AJL की प्रॉपर्टी 661.69 करोड़ रुपये की है.
National Herald case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि उसने कांग्रेस से जुड़े AJL and Young Indian के खिलाफ धन शोधन की जांच में 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.ED ने आज कहा है कि उसने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में 751.9 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है.
ED has issued an order to provisionally attach properties worth Rs. 751.9 Crore in a money-laundering case investigated under the PMLA, 2002. Investigation revealed that M/s. Associated Journals Ltd. (AJL) is in possession of proceeds of crime in the form of immovable properties…
— ED (@dir_ed) November 21, 2023
ED ने आज मंगलवार को कहा कि उसने कांग्रेस पार्टी प्रवर्तित यंग के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. वह भारतीय जो नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिक है. समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है.
ED ने कहा मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे कई शहरों में 661.69 करोड़ रूपए की अचल संपत्तियां फैली हुई हैं. एक बयान में कहा गया, यंग इंडियन (वाईआई) के पास एजेएल के इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में 90.21 करोड़ रुपये की अपराध आय है.
ED ने इस मामले में कांग्रेस के प्रथम परिवार सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की थी और उनके बयान दर्ज किए थे.
26 जून 2014 से चल रही थी जांच
National Herald Case: ED ने 26 जून 2014 के आदेश के तहत एक निजी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी प्रक्रिया के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। इस दौरान अदालत ने माना कि यंग इंडिया सहित सात आरोपियों ने प्रथम दृष्टया IPC की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी की धारा 403 के तहत संपत्ति और धारा 120बी के तहत आपराधिक साजिश, IPC की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग करने के अपराध किए हैं।