Stock Market New Rule: SEBI ने नियमों में कर दिया Change, जानें Details
Stock Market New Rule : Stock Market में पैसा लगाते हैं तो बाजार की चाल के साथ-साथ आपको नियमों का भी विशेष ध्यान रखना होगा. ऐसे ही Share Market Holders के लिए एक Important News सामने आई है. दरअसल SEBI ने Stock Market के नियम में बदलाव किया है. इसके तहत SEBI ने रिटले इन्वेस्टर्स के साथ-साथ हर श्रेणी के निवेशक को Short selling करने की इजाजत दे दी है. लेकिन वह Naked Short Selling नहीं कर सकेंगे.
SEBI का कहना क्या है
SEBI के मुताबिक, हर श्रेणी के निवेशक फ्यूचर-ऑप्शन में जितने भी Stock Buy-Sell के लिए मौजूद हैं उसमें Short selling कर सकेंगे. यही नहीं रिटेल इंवेस्टर्स को भी इसकी इजाजत दी गई है. सेबी ने हर निवेशक को सिक्योरिटीज के डिलिवरी को सेटलमेंट के बीच पूरा करना अनिवार्य है.
First Day ही कर दें ऐलान
SEBI के नियम के मुताबिक जो भी इंवेस्टर फ्यूचर-ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा है, उसे किसी भी स्टॉक की Short selling के बाद पहले ही दिन डिक्लेरेशन देना होगा. इसमें बताना होगा कि उसका ट्रांजेक्शन Short sell है या नहीं. ये बात ऑर्डर का प्लेसमेंट करते वक्त बताना होगी.
इसके साथ ही SEBI ने कहा है कि कोई भी संस्थागत निवेशक दिन की ट्रेडिंग नहीं कर सकेगा. ऐसे इंवेस्टर्स को ऑर्डर ट्रांजक्शन से पहले डिक्लेरेशन करना होगा.
Short selling / Naked short selling भी समझें
Short selling में इंवेस्टर को उन स्टॉक को बेचने की इजाजत दी जाती है जो ट्रेडिंग के वक्त मौजूद नहीं होता है. सामान्य तौर पर निवेशक सिक्योरिटी से उधार लेता है और स्टॉक सेल कर देता है. जबकि Naked short selling में ऐसा नहीं होता. इसमें ट्रेडर बिना उधार लिए ही ट्रेड करता है. ऐसे में उस ट्रेडर के पास कोई सिक्योरिटी ही नहीं होती. बावजूद इसके वो उन शेयरों को बेच देता है जो उसने खरीदे ही नहीं होते हैं.