Jharkhand Forced Conversion Case :National shooter Tara Shahdev धर्म परिवर्तन और प्रताड़ना मामले में आज कोर्ट ने सजा पर सुनावाई करते हुए मामले के आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन की मां कौशल रानी को 10 साल और मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
Tara Shahdeo forced conversion case: National shooter Tara Shahdev मामले में CBI Court ने रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही रकीबुल की मां कौशल रानी को 10 साल और मुस्ताक अहमद को 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई. पिछले हफ्ते CBI कोर्ट ने रकीबुल, कौशल्या रानी और मुश्ताक अहमद को दोषी ठहराया था. कोर्ट ने आज सजा पर फैसला सुनाया है.
जानें क्या है पूरा मामला
Tara Shahdev राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सके इसके लिए होटवार में प्रैक्टिस कर रही थी. इसी दौरान तारा की दोस्ती रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली से हुई. रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली ने धर्म छुपा कर तारा को अपने प्यार में फंसाया और उसके साथ शादी कर ली. लेकिन, कुछ ही दिनों बाद तारा को रकीबुल के बारे मे जानकारी मिली और इसके बाद तारा के साथ प्रताड़ना का दौरा शुरू हो गया. धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया गया. लेकिन, तारा ने इंकार कर दिया जिस कारण उसे कुत्ते से कटवाया गया. किसी तरह तारा रकीबुल के चंगुल से बची और मामला पुलिस थाने तक पहुंचा.