G20 Summit Advisory 9 और 10 September को Delhi के प्रगति मैदान स्थित नवनिर्मित Bharat Mandapam में होने वाला है। इसे लेकर कार्यक्रम स्थल के आसपास की सड़कें बंद रहेंगी। क्योंकि विदेशी प्रतिनिधि राजघाट और NGMA (National Gallery of Modern Art) का दौरा करेंगे। Delhi Police ने साफ किया है कि दिल्ली में इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं है।
G20 Summit Advisory : 9 से 10 September को New Delhi में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा और सुविधा देने के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। G20 Summit में शामिल होने के लिए विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और अन्य विदेशी मेहमानों का 7 September से Delhi आना शुरू हो जाएगा।
Delhi में कोई lockdown नहीं, Avoid Rumors
Delhi Police के अधिकारियों के मुताबिक, G20 Summit को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है 8 से 10 सितंबर के लिए शहर में प्रतिबंधों और ट्रैफिक नियमों के संबंध में कई दिशानिर्देश जारी किए हैं।
पुलिस ने साफ किया है कि ‘शहर में कोई lockdown नहीं होगा और सभी आवश्यक दुकानें जैसे फार्मेसी और सब्जी और किराने की दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही Traffic Police ने आम लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है।
G20 Summit Advisory : 3 दिन क्या खुला, क्या बंद?
- New Delhi में 8 से 10 September तक सभी प्रतिष्ठान – स्कूल, कार्यालय, रेस्तरां, मॉल और बाजार बंद रहेंगे।
2. दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति जैसी आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले वाहनों को Delhi में प्रवेश की अनुमति होगी
3. Summit के दौरान Delhi जाने वाले निवासियों को उचित आईडी की आवश्यकता होगी।
4. Metro चल रही है, लेकिन कुछ अंकुश रहेगा। VVIP Movement. के दौरान 10 से 15 मिनट के लिए metro station के कुछ गेट बंद हो सकते हैं।
5. Three Seated वाले रिक्शा और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर की सड़कों पर चलने की अनुमति होगी।
बसें भी चालू हैं, खासकर रिंग रोड पर चलने वाली बसें।
6. Metro का प्रयोग करें। यात्रियों और ट्रेन यात्रियों को सलाह दी गई कि वे जल्दी यात्रा शुरू करें और सुनिश्चित करें कि वे उचित आईडी अपने साथ रखें।
7. Heavy goods vehicles, मध्यम माल वाहन और हल्के माल वाहन को 7 से 10 सितंबर तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8. Delhi में अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें जैसे- दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) बसें, मथुरा रोड पर संचालित नहीं होंगी।
9. आवश्यक वस्तुए जैसे- दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि जैसी जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध “नो-एंट्री अनुमति” के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
20. Postal service, Health service, Path lab सेवा और खाने की डिलीवरी करने जैसे पेशे से जुड़े लोगों को प्रवेश मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन सामान डिलीवरी वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
11. Delhi High Court और निचली अदालतें 8 September को बंद रहेंगी।
12. Delhi में धारा 144 लागू, पैरा जंपिंग-हॉट एयर बैलून्स पर रोक लगाई गई है।