28 सितंबर 2021 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था. पिछले साल भी Diwali पर पटाखों के जलाने पर बैन था. मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस साल भी दिल्ली पुलिस ऐसे किसी पटाखे बेचने और बनाने वालों को लाइसेंस जारी ना करे.
Firecrackers Ban : Delhi Government ने बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी में पटाखों (Firecrackers) को जलाने, बनाने, बेचने और स्टोर करने पर बैन लगा दिया है. Delhi Government का कहना है कि ऐसा आने वाले सर्दी के मौसम में प्रदूषण (Pollution) पर रोकथाम के मद्देनजर किया गया है. Delhi के पर्यावरण मंत्री Gopal Rai ने कहा कि Delhi में पटाखों पर बैन रहेगा. पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी. स्टोर करने पर भी रोक रहेगी. उन्होंने कहा कि Delhi Police पुलिस को शहर में प्रतिबंध लागू करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे. जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Environment Minister का बड़ा बयान
Delhi Government पिछले करीब 3 साल से हर तरह के पटाखों पर बैन लगा रही है. सर्दियों से पहले पटाखों पर बैन लगाने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं. Delhi के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमने पिछले 5-6 साल में दिल्ली की एयर क्वालिटी में काफी सुधार देखा है. लेकिन हमें इसमें और सुधार करना है. इसलिए हमने इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.
पटाखे जलाने पर होगी सजा
Delhi Government ने ऐलान किया था कि शहर में Diwali पर पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही ये भी कहा था कि Delhi में पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और सेल पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी.
Supreme Court ने कहा था?
Supreme Court ने 23 अक्टूबर 2018 को आदेश देकर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की बात कही थी, लेकिन उसकी आड़ में जहरीले पटाखे बनाए जाने लगे. इसके बाद 1 दिसंबर 2020 को NGT ने आदेश दिया कि जहां-जहां हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में है, वहां पर पटाखों को बैन किया जाए.