Dog Bite Compensation : Punjab-Haryana and Chandigarh में आए दिन कुत्ते के काटने के मामले आते रहते हैं. कुत्ते के काटने पर राज्य सरकारों को मुआवजा देना पड़ेगा. इसके लिए पंजाब-हरियाणा High Court आदेश जारी किए हैं.
Dog Bite Compensation : Punjab and Haryana High Court ने अवारा जानवरों से संबंधित घटनाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है। इसके अनुसार कुत्ते के काटने पर वित्तीय मुआवजे की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए प्रति दांत का निशान होगी। जहां त्वचा से मांस खींच गया होगा, वहां प्रति 0.2 सेमी घाव पर न्यूनतम 20,000 रुपए मुआवजा देना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंजाब व हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित करने आदेश दिया है।
घाव के हिसाब से मिलेगा मुआवजा
मांस खींचने पर प्रति 0.2 सेमी घाव पर न्यूनतम 20,000 रुपए ,दावा दायर किए जाने के 4 महीने में मुआवजे की घोषणा
न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कहा, आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा दायर किए जाने के 4 महीने की अवधि में समितियों द्वारा मुआवजे की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा, राज्य मुख्य रूप से मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा और उसे राज्य की दोषी एजेंसियों/सहायकों या निजी व्यक्ति, यदि कोई हो, उससे इसकी वसूली करने का अधिकार होगा।
Justice Bhardwaj की पीठ ने निर्देश दिया कि फैसले की प्रतियां आवश्यक व त्वरित कार्रवाई और अनुपालन के लिए प्रमुख सचिव (गृह) के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों के कार्यालयों को भेजी जाएं। हाई कोर्ट उन घटनाओं और दुर्घटनाओं के लिए पीड़ितों अथवा उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जो आवारा या जंगली जानवरों के वाहन के सामने अचानक आने से हुई चोटों या मृत्यु के कारण हुई थीं।